सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद सज्जन कुमार की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सीबीआई को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है।ज्ञात हो कि 22 दिसंबर को सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी पाया था। सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, हालांकि कोर्ट ने सज्जन को हत्या के आरोप से बरी कर दिया था।हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। सज्जन कुमार के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा हुई थी। वहीं, किशन खोखर और पूर्व विधायक महेंदर यादव को 10 साल जेल की सजा हुई थी। ज्ञात हो कि पूरे 34 साल के बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार को सजा हुई है, जबकि इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। दरअसल, सीबीआई ने 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली कैंट के राज नगर इलाके में पांच सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा था कि स्टेट मशीनरी क्या कर रही थी? घटना दिल्ली कैंटोनमेंट के ठीक सामने हुई थी।

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